छत्तीसगढ़ में आज से OPS बंद: अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, NPS या UPS में से करना होगा चयन

रायपुर, 1 अगस्त 2025. छत्तीसगढ़ में पेंशन व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव आज से लागू हो गया है। 1 अगस्त 2025 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और इसके स्थान पर अब सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को केवल दो विकल्प मिलेंगे—नवीन पेंशन योजना (NPS) या एकीकृत पेंशन योजना (UPS)। अब नई नियुक्तियों वाले कर्मचारियों को OPS का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बदले उन्हें NPS (नई पेंशन योजना) या UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में से किसी एक को चुनना होगा।

राज्य सरकार ने इस बदलाव की घोषणा 24 जनवरी 2025 को राजपत्र अधिसूचना (क्रमांक FX-1/3/2024-PR) के माध्यम से की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 1 अगस्त 2025 से सीधी भर्ती के तहत आने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को OPS का लाभ नहीं मिलेगा

सरकार का कहना

राज्य सरकार का दावा है कि UPS, कर्मचारियों की सुरक्षा और भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। इसमें न केवल न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, बल्कि OPS की तरह गुडविलिटी, सेवानिवृत्ति और पारिवारिक लाभ भी शामिल हैं।

क्या करें कर्मचारी?

  • जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 अगस्त 2025 या उसके बाद हुई है, उन्हें NPS या UPS में से एक योजना का चयन करना अनिवार्य होगा।

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