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बिग ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने इन्क्रीमेंट, एरियर्स, ट्रांसफर पर लगाईं रोक…..नयी भर्ती, नये पद पर भी रोक, बिजनेस क्लास में यात्रा, वाहन खरीदी पर भी बैन…. पढ़िए राज्य सरकार से जारी पूरा आदेश

वित्त विभाग द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन को लेकर 27 मई को सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है । जारी पत्र में उल्लेख है कि राज्य शासन द्वारा लोक धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर वित्तीय अनुशासन और विषय में मितव्ययिता हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।वर्तमान में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए देशव्यापी लाकडाउन के कारण प्रदेश के राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही इस महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है ।इसे देखते हुए शासकीय का युक्ति युक्तिकरण कर मौजूद संसाधनों का विकास मूलक कार्यों के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।

भर्ती के लिए अनुमति लेना आवश्यक
वित्त विभाग द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं । उसके अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति मिल चुकी है लेकिन नियुक्ति शेष है उसके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति फिर से ली जाएगी। ऐसे प्रस्ताव को वित्त विभाग में बेचते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार और पदों की पूर्ति की आवश्यकता का उचित दर्शाना होगा।

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नए पदों के सृजन पर रोक
नवीन पदों के निर्माण के लिए विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने की दृष्टि से सभी शासकीय विभागों ,सार्वजनिक उपक्रमों ,निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किए जाएंगे।विभाग द्वारा अति आवश्यक नवीन योजनाओं को ही चालू वर्ष में प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रस्ताव प्रेषित किया जाए और पूर्व में संचालित योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए।जो योजनाएं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी हैं उन को समाप्त करने की कार्रवाई की जाए।

ट्रांसफर पर लगी रोक

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स्थानांतरण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार तबादलों पर रोक है। तबादले केवल समन्वय में अनुमोदन उपरांत होंगे । स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार के दृष्टिगत विभागों से अपेक्षा की जाती है कि समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाए और अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर तबादले को प्राथमिकता दी जाए । पदोन्नति के लिए विभाग द्वारा निर्मित पदोन्नति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।लेकिन पदोन्नति के परिणाम स्वरूप होने वाले तबादले को रोकने हेतु यथासंभव उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक स्थाई तौर पर उन्नयन(अपग्रेड) कर दिया जाए.पदोन्नति व क्रमोन्नति के फलस्वरूप राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक लंबित रखा जाए |

वेतन वृद्धि पर लगी रोक
वार्षिक वेतन वृद्धि राज्य के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक निलंबित रखा जाए।लेकिन 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 से पहले रिटायर होने शासकीय सेवकों के मामले में यह लागू नहीं होगा। विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित व्यक्तिगत जमा खाता (पीडी अकाउंट) जो 1 साल की अवधि से प्रचलन में नहीं है तत्काल बंद करें और खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा की जाए.

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बैठक कांफ्रेंस पर लगी रोक
बैठक, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को लेकर जो निर्देश दिए हैं उनमें विभागों द्वारा बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाए। कान्फ्रेंस सेमिनार तथा शासकीय समारोह के आयोजनों में मितव्ययिता बरती जाए।अति आवश्यक बैठक व कार्यक्रम का आयोजन महंगे होटलों के स्थान पर शासकीय भवनों में किया जाए। यथासंभव बैठके, वीडियो कान्फ्रेंस और वेबिनार के माध्यम से आयोजित हो।

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