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Online Satta: क्रिकेट सट्टा किंग बाबू खेमानी की 1.42 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक फैला नेटवर्क


रायपुर। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps के जरिए कथित तौर पर सट्टा संचालित करने के मामले में रायपुर पुलिस ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले के मुख्य आरोपी बाबू खेमानी उर्फ गुलशन की करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। इन संपत्तियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित जमीन, भूखंड, व्यावसायिक दुकान और बैंक में जमा राशि शामिल है। पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।

पुलिस के अनुसार, थाना गंज और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने 13 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का खुलासा किया था। इस मामले में थाना गंज में अपराध क्रमांक 110/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 29 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। अब आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कॉल सेंटर, मोबाइल नंबर और बैंक खातों से चल रहा था नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, बाबू खेमानी उर्फ गुलशन अपने सहयोगियों के माध्यम से कॉल सेंटर, अलग-अलग मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का संचालन करता था। सट्टे से प्राप्त रकम कथित तौर पर दूसरे लोगों के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से रकम को अन्य खातों में स्थानांतरित किया जाता था।

इस काम के बदले सहयोगियों को कमीशन दिए जाने की बात भी जांच में सामने आई। वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की पड़ताल के दौरान पुलिस ने कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित किया।

छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक फैली संपत्तियां

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर 2026 को संपत्तियों की कुर्की का आदेश पारित किया। पुलिस के अनुसार, चिह्नित संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

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  • महासमुंद: ग्राम अरंड में करीब 1.78 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि।
  • रायपुर: देवपुरी में करीब 23 लाख रुपये का भूखंड।
  • रायपुर: जोरा पारा में करीब 2.50 लाख रुपये का भूखंड।
  • महाराष्ट्र: ठाणे जिले के अंबरनाथ में करीब 74 लाख रुपये मूल्य की व्यावसायिक दुकान।
  • बैंक जमा: बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख रुपये की अंकित धनराशि।

पुलिस के मुताबिक, इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपये है।

संपत्ति बेचने और रकम ट्रांसफर करने पर रोक की तैयारी

न्यायालय के आदेश के पालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र जारी किए गए हैं। इन पत्रों के माध्यम से संबंधित संपत्तियों के हस्तांतरण और बैंक में जमा धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी पत्र भेजे गए हैं।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, संगठित अपराध और अवैध आर्थिक गतिविधियों के मामलों में कार्रवाई अब गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अपराध से अर्जित धन और संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

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