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IAS Puja Khedkar: पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ी, नहीं मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने की याचिका ख़ारिज



IAS Puja Khedkar: पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या यूपीएससी के अंदर से किसी ने खेडकर की मदद की थी। न्यायाधीश ने मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश भी दिया कि क्या अन्य किसी ने भी बिना पात्रता के ओबीसी और दिव्यांग कोटे के तहत लाभ उठाया है।

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पूजा ने अपने तर्क में क्या कहा
बता दें कि हर तरफ से घिरी पूजा खेडकर ने अदालत के दरवाज़े पर दस्तक देते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी. पूजा ने कहा था कि उसने कोई धांधली या धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि अपनी तरफ से जो भी सही दस्तावेज हैं, यूपीएससी के सामने वही पेश किए. पूजा ने अपनी जमानत की अर्जी में कहा कि वो उम्र में काफी छोटी हैं और इस मामले में पुलिस या जांच अधिकारियों को प्रभावित करने की हैसियत में भी नहीं है।

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कोर्ट शुक्रवार को सुनाएगा फैसला
इस मामले में एक किसान को धमकी देने का आरोप शामिल है, और खेडकर पर आईपीसी की धारा 504, 506 और 307 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप है. JFMC ने पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण पुणे सत्र न्यायालय में वर्तमान कार्यवाही चल रही थी. कोर्ट ने ऐलान किया है कि वह जमानत अर्जी पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी।

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