Trending

Bilaspur Highcourt News: शराब घोटाले में अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका खारिज

बिलासपुर, 29 जुलाई 2025.  छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के आबकारी (शराब) घोटाले में गिरफ्तार किए गए प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की याचिका को खारिज कर दिया है।

अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न केवल अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया था, बल्कि FIR, पुलिस रिमांड आदेश और गिरफ्तारी प्रक्रिया को भी रद्द करने की मांग की थी।

अनवर ढेबर को ACB ने आबकारी घोटाले में दर्ज प्रकरण के तहत 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। ढेबर की ओर से कोर्ट में दावा किया गया था कि उन्हें बिना किसी विधिक सूचना के हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी की जानकारी उनके परिवार को भी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि औपचारिक गिरफ्तारी 5 अप्रैल को दोपहर 2 बजे दिखाई गई, लेकिन गिरफ्तारी का पंचनामा, गिरफ्तारी के कारणों की विधिवत सूचना और केस डायरी की प्रति उन्हें नहीं दी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने 5 और 8 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) द्वारा दिए गए पुलिस रिमांड आदेशों को भी रद्द करने की मांग की थी।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि अनवर ढेबर की गिरफ्तारी पूरी तरह विधिक प्रक्रिया के तहत की गई है और इससे पहले उनकी दो जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी प्रक्रिया में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। संविधान या सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

Related Articles

close