रायपुरियंस ध्यान दें! शहर में 2 महीने तक रैली-जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अगले दो महीने तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 14 जुलाई से अगले दो महीने तक शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
यह प्रतिबंध जीई रोड, एमजी रोड, मालवीय रोड, सदर बाजार सहित राजधानी के अन्य प्रमुख एवं व्यस्त मार्गों पर लागू रहेगा। प्रशासन का कहना है कि बढ़ते यातायात दबाव, आमजन की सुविधा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध अवधि के दौरान संबंधित मार्गों पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।