Anti Paper Leak Law : देश में Anti Paper Leak Law लागू, पेपर लीक हुआ 10 साल जेल, 1 करोड़ का जुर्माना भी, आधी रात से लागू, नोटिफिकेशन जारी
Anti Paper Leak Law. NEET Exam में उठे विवादों के बीच केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर देश में नया Anti Paper Leak Law कानून लागू कर दिया है। इस कानून को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 को शुक्रवार देर रात से लागू कर दिया है। नए कानून के तहत अब पेपर लीक के आरोपी को पांच साल की कैद हो सकती है।
क्या खास है नए कानून में
Anti Paper Leak Law. मोदी सरकार ने फरवरी में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 में लागू कर दिया था परन्तु इसकी अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण यह तकनीकी रूप से अधूरा था। परन्तु शुक्रवार देर रात सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे तुरंत प्रभाव से एक्टिव कर दिया है। अब पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी सजा के साथ-साथ जुर्माना भी भरना होगा।
पेपर लीक करने की घटनाओं में शामिल दोषी को तीन से पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है और उसे दस लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यदि दोषी पहले से इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, उन्हें दस वर्ष तक की जेल हो सकती है। परन्तु यदि पूरा गिरोह बना कर पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो दोषियों पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जांच एजेंसी आरोपी की संपत्ति को भी नीलाम कर सकती है।
देश में होने वाले सभी छोटे-बड़े प्रतियोगी एग्जाम्स को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 के दायरे में लाया गया है। इनमें UPSC, SSC, Railway, Banking भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए होने वाल एंट्रेंस एग्जाम भी शामिल हैं। नए कानून की सबसे खास बात यह है कि इसमें आरोपी पाए गए बच्चों को सजा से दूर रखा गया है, अर्थात् उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
बनेगी हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी भी
नए कानून में एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी भी गठित करने की सिफारिश की गई है, साथ ही एग्जाम्स के दौरान फुलप्रुफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को भी बढ़ाने की बात कही गई है।