CG कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: वेतन के खिलाफ मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
रायपुर, 03 अप्रैल 2026. छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अल्पावधि ऋण (शॉर्ट टर्म लोन) की नई सुविधा शुरू कर दी है। अब कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर जरूरत के समय आसानी से अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
मंत्रिपरिषद के 30 सितंबर 2025 के फैसले के तहत यह व्यवस्था 16 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। योजना के जरिए कर्मचारी किसी भी समय आपात स्थिति में अपने वेतन के विरुद्ध लोन ले सकेंगे।

इस योजना की खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। ऋण वितरण और प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित तरीके से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
योजना के क्रियान्वयन के लिए Refyne Tech Private Limited को सेवा प्रदाता बनाया गया है। वित्त विभाग ने इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की है, जिसमें आवेदन से लेकर राशि प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया तय की गई है।

सरकार ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
👉 इस फैसले से अब कर्मचारियों को आपातकालीन आर्थिक जरूरतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और वे सीधे अपने वेतन के आधार पर तुरंत लोन प्राप्त कर सकेंगे।











