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इस कलेक्टर की अनोखी पहल! गाय को खुला छोड़ा तो होगी 6 महीने की जेल….पढ़िए क्या है आदेश में

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की कलेक्टर निधि निवेदिता ने गायों को लेकर एक अनोखी पहल की है, कलेक्टर निधि ने सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों और उनके कारण हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए  जिले की सीमा में धारा 144 लागू कर दी है. इसके तहत यदि कोई भी पशु मालिक अपने पशुओं को खुले में छोड़ता है, रास्तों पर छोड़ता है, या फिर यातायात बाधित करता है तो उनके खिलाफ धारा 144 के तहत 6 माह की सजा सुनाई जा सकती है |
उल्लेखनीय है कि जिले में इन दिनों बड़ी संख्या में गाय सहित बेसहारा मवेशि सड़कों पर नजर आ रही हैं. हाईवे और शहरों में गायों के जमावड़े के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि हादसे भी घटित हो रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले NH 52 पर जिले के खिलचीपुर में 20 गायों को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी थी, जिसमें 17 गायों ने हाईवे पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था. जिले में आए दिन ऐसी घटना घट रही हैं |

वहीं, आस पास के ग्रामीण अपनी फसल को बचाने के लिए उन्हें शहरी क्षेत्र की ओर छोड़ रहे हैं, जिसके कारण बड़ी सख्या में सड़कों सहित गौशालाओं में मवेशियों की मौत भी हो चुकी है, इसी के चलते कलेक्टर ने दंड प्रतिक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रधान शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं |

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आदेश में क्या है?

–  कोई भी व्यक्ति अपने मवेशी-गायों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेगा |
–  कोई भी पशुपालक अपने निजी पालतू पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़ेगा |
–  पशुओं का अवैध रूप से परिवहन नहीं किया जाएगा |
–  पशु मालिक अपने पशु को चराते समय यातायात अवरूद्ध नहीं करेगा |
–  सार्वजनिक स्थल पर भी अपने पशुओं को नहीं छोड़ेगा |
–  अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की    जाएगी |
–  इसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है |

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इस बारे में कलेक्टर निवेदिता ने कहा कि लोग मवेशियों को सड़क पर छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती है, इसे रोकने के लिए यह आदेश पारित किया गया है. आदेश के बाद स्थिति में सुधार आया है, कलेक्टर ने कहा कि जो लोग इसे नहीं मानेंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी |

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