अनमोल चिटफंड घोटाला मामला….हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को दिया फिर तारीख….अब 22 जुलाई को होगी सुनवाई
अनमोल चिटफंड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अभिषेक सिंह द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लगाई याचिका पर कोर्ट ने अब सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है |
बता दें कि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों पर चिटफंड मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है, इस मामले में अंबिकापुर के प्रेम सागर गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश परिवाद में बताया था कि अनमोल इंडिया कंपनी में उन्होंने 98876 निवेश किए थे।
मियाद अवधि पूरी हो जाने के बावजूद उन्हें मूलधन तक वापस नहीं की गई। जिसके बाद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, नरेश डाकलिया आदि के खिलाफ धारा 420 34 तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा दस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
वही इस मामले में अभिषेक सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर न्यायालय ने केस डायरी तलब की थी और सुनवाई 5 जुलाई से बढ़ाकर 8 जुलाई कर दी थी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल की माता जी का देहान्त होने की वजह से महाधिवक्ता अगली तिथि 22 जुलाई को इस पुरे मामले की सुनवाई करेंगे |
बता दें कि सुमेरपुर के रहने वाले ज्ञान दास एक चिंटफंड कंपनी अनमोल इंडिया में अभिकर्ता के तौर पर काम करता था। उसने अपना पैसा भी कंपनी में जमा कराया था लेकिन समय पूरा होने के बाद भी कंपनी से उसे रकम वापस नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बीपी वर्मा की अदालत में परिवाद दायर किया था |
ज्ञान दास ने परिवाद में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के पूर्व महापौर नरेश डाकलिया, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित 20 अन्य लोगों के खिलाफ कंपनी से सांठगांठ और धोखाधड़ी में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब कंपनी के संचालक मंडल में शामिल थे, और कंपनी के प्रचार प्रसार भी किये थे |