अंतागढ़ टेपकांड मामला : डॉ पुनीत गुप्ता और मंतूराम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज…..अब हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका


प्रदेश की राजनीति में भूचाल लेन वाली अंतागढ़ टेपकांड मामले कथित आरोपी मंतूराम पवार और डॉ पुनीत गुप्ता के अग्रिम याचिका को जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है | वही बचाव पक्ष के वकील हितेंद्र तिवारी ने इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की कही है |

बता दे कि अंतागढ़ टेपकांड मांमले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम याचिका दायर किया किया | जिस पर आज सुनवाई होने के बाद जिला सत्र न्यायालय ने अग्रिम याचिका को ख़ारिज कर दिया है | वही बचाव पक्ष के वकील हितेंद्र तिवारी ने इस मांमले को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही |

बता दें के बीते दिनों कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक ने अंतागढ़ टेपकांड मामले के कथित आरोपी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमों अजित जोगी, अमित जोगी, मंतूराम पवार, फिरोज सिद्दीकी,पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता के खिलाफ रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज की थी |

एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉ पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था, जिस पर आज सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया |

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