सस्पेंड ब्रेकिंग: स्कूल में पढ़ाई छोड़ नेतागीरी करना शिक्षक को पड़ा भारी! जेडी ने किया सस्पेंड, देखें निलंबन आदेश
Bilaspur Teacher Suspend: कोरबा के शिक्षक एलबी प्रवीण कुमार डहरिया पर गिरी गाज, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता जांच में सामने आने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा ने जारी किया निलंबन आदेश; करतला BEO कार्यालय रहेगा मुख्यालय

बिलासपुर। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षक के राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। कोरबा जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कथरीमाल में पदस्थ शिक्षक एलबी प्रवीण कुमार डहरिया को संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर नगर पंचायत बलौदा के प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप करने और राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की शिकायत थी। विभागीय जांच में राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता की पुष्टि होने का उल्लेख आदेश में किया गया है।
संयुक्त संचालक ने निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद शिक्षक को निलंबन अवधि में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला में मुख्यालय रखा गया है।
शिकायत की जांच में क्या मिला?
जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई। शिकायत में आरोप था कि प्रवीण कुमार डहरिया नगर पंचायत बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप कर रहे थे और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे।
आदेश के अनुसार, 16 सितंबर 2026 के जांच प्रतिवेदन में शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटोग्राफ्स का परीक्षण किया गया। इसमें शिक्षक की राजनीतिक दल के कार्यक्रमों और गतिविधियों में सक्रिय संलिप्तता स्पष्ट होने की बात कही गई है।
सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन
संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 5 के विपरीत पाया गया। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन के बाद कहां रहेगा मुख्यालय?
निलंबन अवधि के दौरान प्रवीण कुमार डहरिया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
कार्रवाई की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक, कोरबा कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, करतला के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

