CG Sanvida Niyukti News: CG संविदा नियुक्ति पर साय सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में पूर्व की कांग्रेस सरकार का फैसला पलटा, इन्हें अब नहीं मिलेगी संविदा नियुक्ति


छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया है। पिछले सरकार ने फैसला लिया था कि विभागीय जांच या शिकायत संविदा नियुक्ति में बाधक नहीं बनेगा।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नही मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।

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