IAS Ranu Sahu: निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
IAS Ranu Sahu. कोयला घोटाला मामले में रायपुर ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में निलंबित आईएएस रानू साहू के याचिका ख़ारिज कर दी है, विशेष कोर्ट ने मंगलवार को रानू साहू के द्वारा दायर की गई याचिका पर फैसले सुनाते हुए जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है, ACB – EOW की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई थी, हालंकि अभी विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
IAS Ranu Sahu. कल मंगलवार को ACB – EOW की विशेष कोर्ट में निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, बचाव पक्ष में कोर्ट में वकील ने तर्क दिया कि EOW द्वारा पक्षकारो को परेशान करने के लिए fir दर्ज की गई है, जबकि उनके पक्षकारो को अंतरिम जमानत मिल गई, वही अभियोजन पक्ष के उपसंचालक मिथलेश वर्मा ने विरोध करते हुए बताया कि शराब घोटाले में दर्ज किए गए एफआइआर में आय से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है।
बता दें कि कोल लेवी मामले में आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, ईडी ने आईएएस रानू साहू को 540 करोड़ के कोल लेवी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था,आईएएस रानू साहू के अलावा आइएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी के जांच के दायरे में है। इन लोगों से पूछताछ की गई है और इनके घरों से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है।