9वीं की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला दर्ज;नशीला इंजेक्शन देकर दुष्कर्म की शिकायत, दो नामजद आरोपियों पर FIR

मुंगेली/जरहागांव, 3 अक्टूबर 2026। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से कथित गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसे रास्ते में रोककर मारपीट और धमकी दी, बाद में उसे एक सुनसान मकान में ले जाकर नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद दुष्कर्म किया।
पुलिस शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर की शाम नाबालिग छात्रा अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसे रास्ते में रोक लिया। शिकायत में गाली-गलौज, बेल्ट से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
पीड़िता के अनुसार, उसे चुप रहने के लिए 500 रुपये भी दिए गए। घटना के बाद डर के कारण वह सीधे घर नहीं लौटी और बस से रतनपुर चली गई।
अगले दिन फिर आमना-सामना होने का दावा
शिकायत के मुताबिक, 30 सितंबर को घर लौटते समय सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची छात्रा की दोनों आरोपियों से कथित तौर पर फिर मुलाकात हो गई। आरोप है कि इसके बाद दोनों उसे जबरन एक सुनसान मकान में ले गए।
नशीला इंजेक्शन लगाने का आरोप
पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मकान के भीतर साहिल ने उसे पकड़ रखा था, जबकि प्रहलाद ने उसके हाथ में कोई नशीला इंजेक्शन लगाया। छात्रा के मुताबिक, इंजेक्शन के बाद वह बेहोश हो गई।
होश में आने पर उसने खुद को अस्त-व्यस्त हालत में पाया और शरीर के निचले हिस्से में दर्द होने की बात पुलिस को बताई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बेहोशी की हालत में दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
परिजनों के साथ थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इनमें धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस कथित रूप से इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन/नशीले पदार्थ के स्रोत समेत घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
