भूपेश सरकार को बड़ा झटका….अमन सिंह को राहत….HC ने कहा- जुर्म साबित किए बिना नहीं हो सकता एसआईटी का गठन…अगली सुनवाई तक एसआईटी जांच पर लगी रोक
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह को राहत देते हुए भूपेश सरकार को बड़ा झटका दिया है | अमन सिंह के याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशांत मिश्रा की बेंच ने कहा कि जुर्म रजिस्टर्ड किए एसआईटी का गठन नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले जांच होनी चाहिए। जांच के बाद अगर मामला बनता हो तो एफआईआर के बाद एसआईटी बनाई जा सकती है।
बता दें कि इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने अमन सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अमन सिंह के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व एसजी रहे विकास सिंह कोर्ट से स्टे लगाने की मांग की थी। जिस पर आज सुनावी करते हुए कोर्ट ने स्टे लगा दिया है | इसके साथ ही कोर्ट ने अगले सुनवाई तक एसआईटी जांच पर रोक लगा दी है |
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