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BIG NEWS: बिलासपुर केंद्रीय जेल परिसर ‘नो-फ्लाई जोन’ घोषित; कलेक्टर ने लगाया बैन, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी सीधे कानूनी कार्रवाई, आदेश जारी


बिलासपुर, 11 जून 2026. केंद्रीय जेल बिलासपुर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने जेल परिसर और उसके आसपास की परिधि से 500 मीटर की सीमा तक के पूरे क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से “नो-फ्लाई जोन” (No-Fly Zone) घोषित कर दिया है। अब इस निर्धारित दायरे में किसी भी आम नागरिक, व्यावसायिक फोटोग्राफर या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

कलेक्टर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्रीय जेल बिलासपुर राज्य का एक अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण शासकीय संस्थान है। पिछले कुछ समय से सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तकनीक के दुरुपयोग की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं।

 जेल परिसर के ऊपर या आसपास अनाधिकृत (बिना अनुमति) ड्रोन उड़ाने से जेल की आंतरिक सुरक्षा और बंदियों की गोपनीय निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ी कार्रवाई जेल प्रशासन के विशेष अनुरोध और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की लिखित सहमति के बाद की गई है।

उल्लंघन करने पर होगी जेल और कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, केवल विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) से लिखित में पूर्व अनुमति लेकर ड्रोन उड़ाया जा सकेगा। यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस दायरे में ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कानून-व्यवस्था भंग करने और जेल सुरक्षा नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तत्काल प्रभाव से आदेश लागू

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर और केंद्रीय जेल अधीक्षक को इस आदेश का कड़ाई से जमीनी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी आदेश तक जारी रहेगा।

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