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Raigarh News : महिला पटवारी सस्पेंड: रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल, SDM ने जाँच के बाद किया निलंबित

महिला पटवारी का निलंबन आदेश जारी

Raigarh News. रायगढ़ जिले के महिला पटवारी को कलेक्टर के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है, महिला पटवारी का रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, यह मामला रायगढ़ तहसील के ग्राम कोतरलिया का है

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर एसडीएम ने महिला पटवारी को नोटिस देकर जा शुरू की है। जांच के बाद महिला पटवारी को दोषी पाया गया जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है।

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बता दें कि जिला व् तहसील रायगढ़ के ग्राम कोतरलिया में पटवारी के पद पर पदस्थ सुलोचना साव का एक वीडियो वायरल हुआ था, वायरल वीडियो में पटवारी सुलोचना साव और किसान बलिराम पटेल के बीच छत्तीसगढ़ी में बातचीत हो रही है, जिसमें किसान और पटवारी भूमि से संबंधित किसी काम के बारे में चर्चा कर रहें हैं। इस दौरान महिला पटवारी पहले ऑनलाइन सुधार के बाद ही दस्तावेजों में सुधार की बात कहती हैं। बातचीत के अंत में किसान महिला पटवारी को पैसे देता है, जिस पर पटवारी कहती हैं कि सिर्फ इतना ही दे रहे हो। किसान द्वारा इसे पर्याप्त बताने पर पटवारी कहती हैं कि यह बहुत कम है और ज्यादा पैसे की मांग करती हैं।

Raigarh News PATWARI SUSPEND. मिली जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला सही प्रतीत होने पर रायगढ़ तहसील के पटवारी हल्का नंबर 37 ग्राम गोपालपुर ( वर्तमान पदस्थापना) की पटवारी सुलोचना साव को शासकीय कार्य हेतु भूमि स्वामी से अवैधानिक रूप से राशि की मांग करने के संबंध में उनके कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाते हुए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनके कार्यालय रायगढ़ कानूनगो शाखा नियत किया गया है। उनकी जगह पटवारी हल्का नंबर 20 के पटवारी संजय को प्रभार दिया गया है।

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महिला पटवारी के पास एक किसान अपना कोई राजस्व से संबंधित काम लेकर आता है। कमरे के बाहर स्कूटी के पास खड़ी महिला पटवारी से किसान की बातचीत होती है। ऋण पुस्तिका सुधारने संबंधित बातचीत महिला पटवारी व किसान के बीच होती है। महिला पटवारी इसमें पहले ऑनलाइन सुधार के बाद ही दस्तावेजों में सुधार की बात कहती है। बातचीत खत्म होने के बाद किसान महिला पटवारी को पैसे देता है। जिस पर महिला पटवारी रहती है कि सिर्फ इतना ही दे रहे हो। किसान द्वारा इसे पर्याप्त बताने पर महिला पटवारी कहती है कि बहुत कम है और लगेगा।

एसडीएम ने मीडिया को बताया था कि महिला पटवारी को कारण बताओं नोटिस दिया गया था। जिसके जवाब में महिला पटवारी सुलोचना साव ने बताया है कि यह वीडियो डेढ़ से 2 साल पुराना है। मकान निर्माण और लेबर पेमेंट के उनके निजी काम का यह लेनदेन था। एसडीएम ने आगे कहा था कि जवाब मिलने के बाद आगे की जांच कार्यवाही जारी है। जांच पूरी होने के बाद कार्यवाही की जाएगी।

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एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुलोचना साव पटवारी (प.ह.नं.-37, गोपालपुर, तहसील एवं जिला रायगढ़) के खिलाफ सोशल मीडिया पर न्यूज प्रसारित हुई कि उन्होंने शासकीय कार्य हेतु भूमिस्वामी से अवैधानिक रूप से राशि की मांग की है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाया गया है। इसलिए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत सुलोचना साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर तहसील कार्यालय रायगढ़ (कानूनगो शाखा) में संबद्ध किया गया है। साथ ही, प.ह.नं.-37, गोपालपुर का अतिरिक्त प्रभार अमरदास संजय (प.ह.नं.-20, कुसमुरा) को उनके मौलिक कार्यों के साथ सौंपा गया है। निलंबन की अवधि के दौरान, श्रीमती सुलोचना साव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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