ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा: केंद्रीय राज्यमंत्री के निर्देश पर जांच कमेटी ने दी रिपोर्ट, CBSE पैटर्न के नाम पर फीस वसूली, परीक्षा में लागू किए CG बोर्ड के नियम
बिलासपुर, 11 अप्रैल 2026। शहर की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। जांच कमेटी ने स्कूल की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की है, जिसके बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
दरअसल, स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि उन्होंने अभिभावकों और छात्रों को CBSE कोर्स के नाम पर गुमराह किया, जबकि स्कूल को केवल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से ही मान्यता प्राप्त है। जांच में सामने आया कि स्कूल ने CBSE पैटर्न के नाम पर फीस वसूली और उसी आधार पर पढ़ाई कराई, लेकिन परीक्षा के समय CG बोर्ड के नियम लागू कर दिए गए।

अचानक बदला एग्जाम पैटर्न, बच्चों पर दबाव
अभिभावकों के अनुसार, 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं पहले ही स्कूल स्तर पर कराई जा चुकी थीं। इसके बाद अचानक एक दिन पहले सूचना देकर बच्चों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिए गए। इससे न तो बच्चों को तैयारी का समय मिला और न ही स्थिति स्पष्ट हो पाई।
केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा मामला
मामले ने तूल पकड़ने पर अभिभावकों ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से शिकायत की। उनके हस्तक्षेप के बाद गठित जांच कमेटी ने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी।

जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे
जांच में पाया गया कि:
- CBSE के नाम पर अभिभावकों को गुमराह किया गया
- उसी आधार पर फीस वसूली गई
- पढ़ाई भी CBSE पैटर्न से कराई गई
- लेकिन परीक्षा CG बोर्ड के नियमों के अनुसार कराई गई
स्कूल प्रबंधन ने दी सफाई
स्कूल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कहीं भी CBSE मान्यता का दावा नहीं किया है। सभी दस्तावेजों में CG बोर्ड का ही उल्लेख किया गया है।

हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
यह मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां शिक्षा के अधिकार और निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रदेश में कई निजी स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
अब क्या होगा आगे?
जांच कमेटी ने संबंधित स्कूलों की मान्यता समाप्त करने और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। अब अंतिम निर्णय शासन और शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाएगा।










