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छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड : नया कार्ड बनाने, नाम जोड़ने-हटाने ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

नए कार्ड, नाम जोड़ने और हटाने की सुविधा सेवा-सेतु पोर्टल पर उपलब्ध, राज्यभर में लागू हुई व्यवस्था।



रायपुर, 6 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

नई व्यवस्था के तहत नए राशन कार्ड बनवाने, परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा सदस्य का नाम हटाने (विलोपन) के लिए नागरिक अब सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी गई है।

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ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन, सत्यापन और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होने के कारण काम अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध होगा।

प्रदेश में पहली बार राशन कार्ड निर्माण और संशोधन की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। हालांकि, पारंपरिक व्यवस्था भी जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में पार्षदों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी कार्य पहले की तरह किए जा सकेंगे।

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नई पहल से लाखों हितग्राहियों को राहत मिलने के साथ ही राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं में अनावश्यक विलंब और प्रक्रिया संबंधी परेशानियां कम होने की उम्मीद है।

च्वाइस सेंटर से नागरिक कर सकते हैं आवेदन
आदेश में कहा गया है कि नए राशन कार्ड जारी करने, सदस्य जोड़ने और नाम हटाने की सुविधा लोक सेवा केंद्रों के साथ-साथ स्थानीय निकायों तथा आम नागरिकों के लिए भी सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रक्ट) पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों और विकास खंडों को निर्देशित किया गया है कि वे पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करें।

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लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर हितग्राही को 30 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा। वहीं स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन रसीद क्रमांक उपलब्ध कराया जाएगा।

डिजिटल सत्यापन के बाद जारी होगा राशन कार्ड
नई व्यवस्था में आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेंगे। इसके बाद आवश्यक जानकारी और अनुशंसा पोर्टल पर दर्ज कर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलने पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

ऑनलाइन जनरेट राशन कार्ड
राशन कार्ड भी अब ऑनलाइन जनरेट होगा। संबंधित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद राशन कार्ड का पीडीएफ तैयार किया जाएगा, जिसे कार्यालय, लोक सेवा केंद्र या स्वयं हितग्राही पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। सरकार ने निर्देश दिया है कि राशन कार्ड मिलने के बाद मुखिया और दर्ज सदस्यों को उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-केवाईसी कराना होगा। यह प्रक्रिया ई-पॉस मशीन या फेस ई-केवाईसी के माध्यम से पूरी की जाएगी।

पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने की कोशिश
खाद्य विभाग का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने और हटाने जैसी प्रक्रियाओं में लोगों को अक्सर लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। अब ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और डाउनलोड योग्य राशन कार्ड की व्यवस्था से प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है।

cgnews24 Team

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