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फेसबुक पर प्यार, खुद को तलाकशुदा बताया, मंदिर में रचाई शादी…पहली पत्नी का राज खुला तो पहुंचा जेल; SI को 15 साल की सजा


जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर विकेश चौहान को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में अदालत ने 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एफटीसी कोर्ट ने आरोपी के कृत्य को गंभीर, अनैतिक और घृणित अपराध मानते हुए यह फैसला सुनाया।

अभियोजन के मुताबिक, आरोपी विकेश चौहान की पीड़िता से फेसबुक के जरिए पहचान हुई थी। आरोपी ने पीड़िता को बताया कि वह तलाकशुदा है और उससे शादी करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वह पीड़िता को अपने साथ जगदलपुर ले आया।

आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में दोनों ने मंदिर में विवाह भी किया। लेकिन कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि विकेश चौहान की पहली पत्नी जीवित है और दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है।

पहली पत्नी का राज खुलते ही सामने आया पूरा मामला

जब पीड़िता को आरोपी की पहली शादी की जानकारी हुई तो उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के बाद प्रकरण अदालत पहुंचा और सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

दुष्कर्म में 10 साल, दूसरी शादी में 5 साल की सजा

एफटीसी कोर्ट ने विकेश चौहान को दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

लोक सेवक होने के कारण अपराध को माना और गंभीर

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी लोक सेवक के पद पर रहते हुए इस तरह का अपराध करता है तो उसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। न्यायालय ने पुलिसकर्मी के आचरण को गंभीर और अनैतिक मानते हुए सजा सुनाई।

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