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ITR Filing Without Penalty: अगस्त महीने में भी कर सकते हैं ITR फाइल, नहीं लगेगा जुर्माना, जानें पूरी डिटेल


ITR Filing Without Penalty: अगर आप इनटैक्स पेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इसके बाद भी टैक्स पेयर्स के मन में ये सवाल जरुर उठा रहा होंगा कि क्या अब वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing Without Penalty) नही कर सकते हैं।

ऐसे में हम इस लेख में आपको बताने जा रहे है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्सपेयर्स अभी भी इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing Without Penalty) करने के पात्र हैं। लेकिन इसके लिए उनको कुछ जुर्माने के तौर पर पैसे देने होंगे। लेकिन कुछ मामलों में 31 जुलाई के बाद भी ITR फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना होगा।

अगर आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट प्राप्त है तो आपको देरी से ITR फाइल करने पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं देना होगा। इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स न हो। इसके अलावा जिन टैक्सपेयर्स को कानून के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरुरत नहीं है वह अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं और उनको जुर्माना नहीं देना होता है।

जानकारी के लिए बता दें कुछ टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स भरना काफी जरुरी होता है। फिर चाहें उन लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स हो या फिर न हो। ऐसे में जिन लोगों के पास सेविंग खाते में 50 लाख से ज्यादा रुपये है

और जिन लोगों का सेल प्रोजेक्ट में 60 लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा का फायदा है तो उन लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा का बिजली बिल जमा करते हैं। ऐसे लोग जिनकी एक साल की इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी जरुरी है।

हमारे द्वारा ऊपर जिन लोगों के बारे में जिक्र किया गया है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी जरुरी है। वहीं जो लोग विदेश यात्रा करने के लिए 2 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च करते हैं

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और जिन लोगों का टीडीएस या फिर टीसीएस 25 हजार रुपये से ज्यादा का रहा है और जिन लोगों की संपत्ति विदेश में है या फिर विदेशी संपत्ती से फायदा हो रहा है उनको आईटीआर फाइल करना काफी जरुरी है।

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