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Dhirendra Shastri: धीरेंद्र शास्त्री के आपत्तिजनक वीडियो नहीं हटाने पर फेसबुक, यूट्यूब, X को नोटिस, कोर्ट ने किया जवाब तलब….जानिए क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते इंटरनेट मीडिया फेसबुक, यू-ट्यूब और एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध पूर्व विधायक आरडी प्रजापति व अन्य द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया से नहीं हटाई गई हैं.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि जस्टिस राजमोहन सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए इंटरनेट मीडिया फेसबुक, यू-ट्यूब और एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) को अवमानना नोटिस जारी कर उनके जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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ये है पूरा मामला

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के शिष्य रंजीत पटेल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी तथ्य के बागेश्वर धाम के खिलाफ भ्रामक वीडियो और कटेंट डाला गया है। जिसके खिलाफ संबंधित अधिकारियों के द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक वीडियो हटाने का आदेश दिया था।

भ्रामक वीडियो प्रचारित करने का आरोप

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आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य रंजीत सिंह पटेल की ओर से दायर याचिका पर अधिवक्ता पंकज दुबे के साथ रितिका गुप्ता ने अदालत में पक्ष रखा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना जांचे-परखे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं.

उन्होंने दलील दी कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम, छतरपुर के पीठाधीश्वर हैं. वे सनातन धर्म के पूजनीय संत हैं और उनकी महिमा पूरे विश्व में फैली है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की विलक्षणता से नाखुश होकर दुर्भावनावश पूर्व विधायक प्रजापति ने इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और खबरें प्रकाशित-प्रसारित कराई हैं. इस मामले में हाई कोर्ट ने चार दिसंबर को पारित आदेश में तत्काल प्रभाव से आपित्तजनक टिप्पणियां हटाने के आदेश दिए थे.लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है.

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