DEVENDRA YADAV News; नहीं रहेगी देवेंद्र यादव की विधायकी? चुनाव याचिका खारिज करने की मांग नामंजूर

– 2023 विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी नियमित सुनवाई, अब दोनों पक्ष पेश करेंगे साक्ष्य
भिलाई। देवेंद्र यादव को 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य हैं और तथ्यों की जांच किए बिना इसे खारिज नहीं किया जा सकता।
प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से दायर चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि नामांकन दाखिल करते समय देवेंद्र यादव ने अपने शपथपत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारियों का पूर्ण खुलासा नहीं किया। इसी आधार पर उनकी 2023 विधानसभा चुनाव में हुई जीत को चुनौती दी गई है।
अब मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज, साक्ष्य और दलीलें अदालत के समक्ष पेश करेंगे। इसके बाद हाईकोर्ट मामले के गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर फैसला सुनाएगा। फिलहाल अदालत ने केवल याचिका को सुनवाई योग्य माना है, अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।