ब्रेकिंग : NGO SCAM में फंसे IAS अफसरों को अब मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के 1 हजार करोड़ रुपए घोटाले की CBI जांच पर लगाईं रोक….पूर्व CS विवेक ढांढ ने लगायी थी याचिका


रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित समाज कल्याण विभाग में हुए 1 हजार करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की और से सीबीआई जांच के आदेश पर ये रोक लगाई गई है । सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तय की है।  इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी । ढांढ की ओर से वकील पी.पी. पठालिया ने पक्ष रखा था ।

हाईकोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी चुनौती पर कोर्ट ने फिलहाल जांच पर रोक लगायी है। समाज कल्याण विभाग में हुए सैंकड़ों करोड़ के घोटाले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। इस आदेश के बाद भोपाल में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

इस मामले में कई आईएएस अधिकारी समेत समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज किया जा चुका था। इसके विरोध में राज्य सरकार द्वारा एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढ़ांड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी पठारिया ने पैरवी की।

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