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बिलासपुर में टीआई सस्पेंड: SSP रजनेश सिंह की बड़ी कार्रवाई, सिरगिट्टी के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस सस्पेंड, जानें वजह


बिलासपुर, 19 जून 2026 : छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में पुलिस महकमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रजनेश सिंह ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में निरीक्षक अभय सिंह बैस (तत्कालीन थाना प्रभारी सिरगिट्टी, हाल रक्षित केंद्र बिलासपुर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

एसएसपी रजनेश सिंह द्वारा जारी आधिकारिक निलंबन आदेश के मुताबिक, प्रथम व्यवहार न्यायालय कैमूर (भभुआ), बिहार के एक प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद आरिफ खान (पिता अलीम खान, निवासी यदुनंदन नगर/हाल बनर्जी गली, मैग्नेटो मॉल के पास, बिलासपुर) के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144(3) के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

इस गिरफ्तारी वारंट की तामीली या अदम तामीली (वारंट तामील न होने की स्थिति) के संबंध में पुलिस मुख्यालय (PHQ) रायपुर ने 12 जून 2026 को एक पत्र जारी कर निर्धारित समयावधि में पालन प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रेषित करने के निर्देश दिए थे।

इसके बावजूद, तत्कालीन थाना प्रभारी सिरगिट्टी निरीक्षक अभय सिंह बैस द्वारा समय पर प्रतिवेदन शासन और उच्च कार्यालय को नहीं भेजा गया।

आदेश में लिखा- ‘घोर लापरवाही’

एसएसपी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि मुख्यालय के निर्देश के बाद भी समयावधि में रिपोर्ट न भेजना निरीक्षक अभय सिंह बैस द्वारा थाना प्रभारी के पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है। इसी अनुशासनहीनता और लापरवाही के चलते एसएसपी रजनेश सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र (लाइन) रहेगा।

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