IAS शम्मी आबिदी की बढ़ी मुश्किलें….कोर्ट ने जारी किया 5 लाख का जमानती वारंट….अवमानना मामले में जवाब देने कोर्ट ने 4 बार भेजा था नोटिस…जस्टिस मिश्रा के सिंगल बैच ने सुनाई फैसला

हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में आईएएस शम्मी आबिदी के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है, आईएएस आबिदी पर कोर्ट की अवमानना और राजस्व दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 4 बार जवाब देने के लिए पेश होने को कहा था, जिसके बाद भी वे कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए, फिर इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा के सिंगल बैंच में आईएएस शम्मी आबिदी के खिलाफ 5 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया है |

मामला तब की बताई जा रही है जब आईएएस शम्मी आबिदी रायगढ़ की कलेक्टर थी, इस दौरान जिले के एक ग्रामीण ने आईएएस आबिदी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर किया था, याचिकर्ता ने कलेक्टर शम्मी आबिदी पर पटवारी और अन्य अधिकारियों से सांठगांठ कर राजस्व दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, ग्रामीण ने कहा था कि रायगढ़ जिले के बरमकेला के ग्राम बार के तालाब में रसूखदारों द्वारा कब्जा किये जाने के कारण वह आने जाने में काफी परेशानी होती है, इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आपस में मिली भगत करके तालाब को बड़ी कंपनी को बेचे जाने का प्रयास कर रहा है |

याचिका दायर होने के कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन देने को कहा था, साथ ही कोर्ट ने याचिका को निराकृत करते हुए इस मामले में कलेक्टर शम्मी आबिदी को इस मामले का 3 महीने में निराकरण करने का आदेश जारी किया था | इस मामले में 3 माह की जगह 3 साल गुजर जाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में आईएएस शम्मी आबिदी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर किया |

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