Chhattisgarh Teacher Suspended: दुष्कर्म केस में टीचर गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने किया तत्काल निलंबन, जानें क्या था पूरा मामला
Chhattisgarh Teacher Suspended: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कुसमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोपातू में पदस्थ शिक्षक धन सिंह राम को दुष्कर्म के गंभीर मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाना दुलदुला, जिला जशपुर में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक पर अपराध क्रमांक 25/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) और बीएनएस की धारा 69 के तहत गंभीर अपराध दर्ज किया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

पुलिस कार्रवाई के बाद संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ निलंबन आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य शासकीय सेवा की गरिमा के विपरीत है और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का गंभीर उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

घटना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी।
वहीं स्थानीय स्तर पर भी घटना को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।











