CG-महिला TI की जमानत याचिका ख़ारिज; ACB ने घूस लेते रंगे हाथों किया था गिरफ्तार, महिला से ले रही थी 20 हजार रिश्वत, कोर्ट ने किया ख़ारिज


रायपुर विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में थाना प्रभारी वेदमती दरियों की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है, विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया है , थाना प्रभारी को ACB ने 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था ।

बता दें कि थाना प्रभारी वेदवती दरियों को एक महिला से केस दर्ज करने के मामले में ACB की टीम ने 20 हाजर रूपए रिश्स्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद थाना प्रभारी वेदमती दरियों ने ACB. और EOW की विशेष आदलत में जमानत याचिका दायर किया था, याचिका में थाना प्रभारी ने कहा की उन्हें झूठे मामले में फसाया गया है ।

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मंगलवार को विशेष कोर्ट में एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में थाना प्रभारी वेदवती दरियों की याचिका पर सुनवाई हुई , कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना जिसके बाद कोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या में थाना प्रभारी को आरोपी पाया जिसके बाद उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया गया ।

ये है मामला
4 जुलाई को महिला प्रीति बंजारे अपने पति के खिलाफ दहेज़ प्रताड़ना मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची थी, इस दौरान थाना प्रभारी वेदवती दरियों प्रार्थी प्रीति बंजारे से उनके पति के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए 50 हजार रुपये मांगे की थी, जिसके बाद महिला ने 35000 से कम ज्यादा पैसे नहीं देने की बात कही थी,जिसके बाद महिला प्रीति बंजारे ने इस पूरे मामले की शिकायत ACB से की जिसके बाद ACB ने महिला की शिकयत पर कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये की पहली किश्त लेते हुए महिला टीआई को गिरफ्तार किया था ।

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