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CG-छुट्टी ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की छुट्टियों पर वित्त विभाग का सख्त आदेश, कौन देगा मंजूरी और कितने दिन की, पढ़िए आदेश

रायपुर, 28 जुलाई 2025. छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर समय-समय पर उठते सवालों के बीच अब वित्त विभाग ने इस दिशा में सख्ती बरतते हुए नया आदेश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब छुट्टी लेने और स्वीकृत कराने की प्रक्रिया तय प्रारूप और नियमों के अनुसार ही की जाएगी।

वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अवकाश की स्वीकृति में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विसंगति न हो, जिससे बाद में कर्मचारी को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी छुट्टियां तय प्रक्रिया और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होंगी।

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार के अवकाश की स्वीकृति किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी है, और अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसके लिए विभाग ने नियमावली और अनुमोदन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

मुख्य बातें:

  • अवकाश के लिए तय प्रारूप में ही आवेदन देना अनिवार्य।

  • सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी अवकाश मान्य नहीं होगा।

  • किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रम से बचने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी।

  • वित्त विभाग की सख्ती का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और कर्मचारियों की सुविधा सुनिश्चित करना है।

इस आदेश से अब छुट्टियों को लेकर अनावश्यक विवाद और असमंजस की स्थिति से बचा जा सकेगा। वहीं, कर्मचारियों को भी तय प्रक्रिया में पारदर्शिता का लाभ मिलेगा।

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