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CG-मोहर्रम को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला; डीजे, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर रोक, अनदेखी पर होगी कार्रवाई
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रायपुर, 12 जून 2026. छत्तीसगढ़ में इस वर्ष मुहर्रम को लेकर राज्य वक्फ बोर्ड ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, मुहर्रम अब शरियत के मुताबिक मनाया जाएगा और इस दौरान बैंड-बाजा तथा आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जारी नियमों का पालन सभी मस्जिद समितियों, इंतेजामिया और आयोजन समितियों के लिए अनिवार्य होगा। आदेश की अनदेखी करने पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नियम उल्लंघन की स्थिति में 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया है।
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बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि धार्मिक कार्यक्रमों का संचालन पूरी गंभीरता, अनुशासन और धार्मिक मर्यादा के साथ किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद या अव्यवस्था उत्पन्न न हो और धार्मिक माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।
वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।