BILASPUR CRIME: बिलासपुर में महिला से होटल में रेप, वीडियो बनाकर 8 महीने तक ब्लैकमेल करता रहा रियल एस्टेट कारोबारी; PMO की दखल के बाद FIR दर्ज

बिलासपुर, 11 जुलाई 2026। न्यायधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक रसूखदार रियल एस्टेट कारोबारी द्वारा महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले महिला को कानूनी मदद का झांसा दिया, फिर होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसी वीडियो की आड़ में आरोपी पिछले 8 महीनों से महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था।
पीड़िता की शिकायत पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद जब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) पहुंचा, तब जाकर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है।
मदद के बहाने होटल ‘ईस्ट पार्क’ बुलाया, फिर की दरिंदगी
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 37 वर्षीय पीड़िता मंगला नाका के पास किराये के कमरे में सिलाई का काम करती है। रियल एस्टेट कारोबारी और भवन मालिक प्रशांत नारंग उर्फ बंटू नारंग ने महिला को झांसा दिया कि उसका एक परिचित हाईकोर्ट का बड़ा वकील है, जो महिला के एक पुराने केस में मदद कर सकता है। कोर्ट के कागजात देखने के बहाने आरोपी ने 8 सितंबर 2024 को महिला को बिलासपुर के नामी होटल ईस्ट पार्क बुलाया। आरोप है कि वहां महिला को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया और अर्धबेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।
वीडियो वायरल करने की धमकी और झूठे केस में फंसाने का डर
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी प्रशांत नारंग उसी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। दिसंबर 2024 में उसने शादी का झांसा भी दिया, लेकिन वीडियो का डर दिखाकर अप्रैल 2025 तक अलग-अलग होटलों में बुलाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
खुद को रसूखदार बताते हुए कहा कि बड़े पुलिस अधिकारी उसकी जेब में हैं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महिला को जान से मारने और उसकी दुकान में ब्राउन शुगर (नशीला पदार्थ) रखवाकर उसे झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी दी। काम निकल जाने के बाद आरोपी ने महिला का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था।
नेताओं-अफसरों ने नहीं सुनी, तो PMO को भेजा पत्र
पीड़िता का आरोप है कि उसने न्याय के लिए कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन आरोपी के रसूख के कारण किसी ने उसकी सुध नहीं ली। थक-हारकर महिला ने डाक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) समेत दिल्ली और राज्य के उच्च अधिकारियों को अपनी आपबीती भेजी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की गुहार लगाई।
BNS की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज
पीएमओ में शिकायत दर्ज होने और वहां से निर्देश आने के बाद सिविल लाइन पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने आरोपी प्रशांत नारंग उर्फ बंटू नारंग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है: धारा 64(2)(एम): (पहचान का दुरुपयोग कर या गंभीर स्थिति में दुष्कर्म), धारा 308: (ब्लैकमेलिंग/जबरन वसूली का प्रयास), धारा 351(3): (जान से मारने या गंभीर क्षति पहुंचाने की धमकी)
सिविल लाइन थाना पुलिस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू और डिजिटल साक्ष्यों (वीडियो/चैट) की बारीकी से जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जल्द रवाना होगी।
