UPI से पैसा गलत खाते में चला गया? घबराने की नहीं जरूरत, इस प्रक्रिया से मिल सकता है रिफंड
नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान के दौर में UPI लोगों की पहली पसंद बन चुका है, लेकिन कई बार जल्दबाजी या छोटी-सी गलती के कारण पैसा गलत UPI ID या मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या पैसा वापस मिल सकता है? जवाब है— हां, अगर सही प्रक्रिया अपनाई जाए।
जानकारों के मुताबिक, अगर UPI से पैसा गलत खाते में चला गया है तो सबसे पहले उसी UPI ऐप पर शिकायत दर्ज करना जरूरी है, जिससे ट्रांजेक्शन किया गया था। ऐप के “Help” या “Support” सेक्शन में जाकर संबंधित ट्रांजेक्शन को चुनें और Wrong Transfer / Dispute का विकल्प चुनें।
इसके अलावा यूजर्स NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) की आधिकारिक हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। NPCI की 24×7 UPI हेल्पलाइन 1800-120-1740 पर कॉल कर पूरा विवरण दिया जा सकता है। इसमें ट्रांजेक्शन ID, तारीख, रकम और बैंक की जानकारी जरूरी होती है।
यदि UPI ऐप या NPCI स्तर पर समाधान नहीं होता, तो अगला विकल्प अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करना है। बैंक दोनों पक्षों से संपर्क कर राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू करता है। कई मामलों में 3 से 7 कार्यदिवस के भीतर समाधान हो जाता है।
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पैसा तभी वापस मिल पाता है, जब जिस खाते में रकम गई है, वह व्यक्ति सहयोग करे या बैंक जांच में ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने की स्थिति बने। यदि इसके बाद भी समाधान न मिले, तो यूजर RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।
डिजिटल एक्सपर्ट्स की सलाह है कि UPI से भुगतान करते समय UPI ID, नाम और राशि की दोबारा जांच जरूर कर लें, ताकि ऐसी परेशानी से बचा जा सके।







