NPS-OPS Pension News: OPS और NPS पर विधानसभा में सवाल…पुरानी पेंशन योजना में पूर्व सेवा गणना को लेकर वित्त मंत्री ने कही ये बात, विकल्प बदलने के सवाल पर पढ़िये वित्त मंत्री ने क्या दिया जवाब
NPS-OPS Pension News: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एकबार फिर पुरानी पेंशन योजना में पूर्व सेवा गणना को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा फिर से छाया रहा | सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर विधानसभा में सवाल हुआ। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल की तरफ से पूछे गए इस प्रश्न का वित्त मंत्री चौधरी ने जवाब दिया है। इस पर वित्त मंत्री चौधरी ने सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट की।
आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि राज्य सरकार ने शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर ओ.पी.एस. पेंशन योजना कब से प्रारंभ की है? ओ.पी.एस. पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को कितनी धनराशि मिलनी है | साथ ही उमेश पटेल ने पूछा कि प्रश्नांकित दिनांक तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारी की पेंशन की गणना किस योजना के तहत की जा रही है? यदि ओ.पी.एस. योजना के तहत गणना की जा रही है तो कौन से तिथि से गणना की जा रही है?
उमेश पटेल ने प्रश्न उठाया कि 2005 से पूर्व नियुक्त और ओ.पी.एस. लागू होने के बाद 2018 में शासकीय सेवक घोषित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना कब से की जा रही है? कुछ शासकीय कर्मचारी विकल्प फार्म में भरते समय NPS भर चुके हैं, लेकिन OPS योजना का लाभ लेना चाहते हैं; ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या कार्ययोजना है?
जवाब में, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने 11 मई 2022 को वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए NPs के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, जो 1 नवंबर 2004 से बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा ओपीएस पेंशन हेतु प्रावधान किये गये है। PFRDA से राज्य सरकार को 20160 करोड़ रुपये मिलेंगे।
मंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन की गणना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 अनुसार तथा एन.पी.एस. चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एन.पी.एस. योजना के प्रावधान अनुसार होता है। पेंशन योग्य नियमित शासकीय स्थापना में पदग्रहण तिथि से गणना की जा रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जिनको वर्ष 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, उनके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना शासन के पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति दिनांक से होगी। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04- 03289/वि/नि/चार, दिनांक 20 जनवरी 2023 के बिन्दु क्रमांक 5(अ) अनुसार शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।








