छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव : पहली बार पार्षद उम्मीदवारों को देना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा, बैलेट पेपर से होगा मतदान….कोरोना पॉजिटिव भी लड़ सकेंगे चुनाव, पढ़ें पूरी गाइडलाइंस
कोरोना संक्रमण की दर कम होते ही छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, प्रदेश के जिलों के 15 निकायों में 20 दिसंबर को वोटिंग होगी, वहीं 23 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजों की भी घोषणा होगी, इस साल भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे, चुनाव से पहले ही निर्वाचन आयोग ने कोविड गाइडलाइन और सुरक्षा को लेकर सभी 10 जिलों के एसपी और कलेक्टर्स को सतर्क रहने कहा है, निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि कोविड की स्थिति सभी जिलों में अलग-अलग है और आयोग ने विस्तार से समीक्षा के बाद ही निर्वाचन का कार्यक्रम तय किया है |
ठाकुर राम सिंह ने बताया कि अगर कोई मतदाता कोविड पीड़ित है तब इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी और उसी के अनुसार संबंधित पीठासीन अधिकारी समय का निर्धारण करेंगे और उसी समय में पीपीई किट पहनकर वोट डाल सकेंगे. अगर प्रत्याशी कोरोना पीड़ित है तब इस स्थिति में उनके लिए भी अलग गाइडलाइन जारी की गई है. कोरोना पीड़ित प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए क्वारंटाइन होना पड़ेगा |
पार्षद उम्मीदवारों को देना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा, निर्वाचन आयोग ने तय की लिमिट
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्योरा देना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है। इसे नगर निगम और पालिका की जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि चुनाव में खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के ऊपर कार्यवाही की जाएगी।
पहले निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग में अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे। इसके लिए नई दरें भी तय कर दी गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में धारा-144 लागू है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया चुनावी खर्च
नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले पार्षद प्रत्याशी को 5 लाख रुपए तक, नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले पार्षद प्रत्याशी को 3 लाख रुपए तक, नगर पालिका परिषद के पार्षद प्रत्याशी को 1.5 लाख रुपए तक और नगर पंचायत के पार्षद प्रत्याशी को 50 हजार रुपए तक खर्च करने की अनुमति होगी |
ऑनलाइन भरे जाएंगे नामांकन
निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 27 नवंबर से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे. उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म ही भरना होगा. इसके बाद उसका प्रिंट आउट लेकर उसे स्कैन कर अपलोड करना होगा और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट आरओ के पास जमा करना होगा. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 11 जिलों के 17 वार्ड में उपचुनाव भी होंगे. इस पूरे निवार्चन में 7 लाख 78 हजार 420 मतदाता है, जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 03 लाख 87 हजार 530 है और महिला मतदाताओं की संख्या 3 लाख 90 हजार 843 है.