आचार सहिंता लागू होने के बाद एक्शन में कलेक्टर, निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर हुए नाराज, महिला शिक्षिका पर गिरी निलंबन की गाज


विधानसभा चुनाव कार्य के दौरान लापरवाही बरतने के कारण महिला शिक्षिका पर गिरी कार्यवाही की पहली गाज,रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ने शासकीय प्राथमिक शाला महंत लक्ष्मीनारायण दास रायपुर में पदस्थ सहायक शिक्षिका मृणाली दुबे को निर्वाचन कार्य के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है ।

मिली जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ने मृणाली दुबे को विधानसभा-51 रायपुर नगर दक्षिण के मतदान केन्द्र 57-बुढ़ापारा के बी.एल.ओ. के निर्वाचन संबंधी कर्तव्य निष्पादन में लापरवाही बरतने तथा बिना अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान मृणाली दुबे को निर्वाह भत्ता मिलेगी,इसके साथ ही निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर में अटैच किया गया है |

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