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कौन हैं IPS सुनील नायक? जिन्हें गिरफ्तार करने आंध्र प्रदेश से बिहार पहुंची पुलिस, कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड से किया इनकार

IPS Sunil Nayak: पटना के शास्त्री नगर में सोमवार सुबह अचानक हलचल तेज हो गई। आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम बिहार कैडर के सीनियर IPS ऑफिसर एम. सुनील नायक के घर पहुंची। लोकल पुलिस की मौजूदगी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूछताछ शुरू हुई। उन पर पूर्व सांसद और वर्तमान टीडीपी विधायक के. रघुराम कृष्ण राजू को हिरासत में टॉर्चर करने और हत्या की कोशिश (इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 307) के गंभीर आरोप हैं।

कौन हैं IPS सुनील नायक?

IPS एम. सुनील नायक 2005 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) ऑफिसर हैं। वे मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन बिहार कैडर के हैं। वे अभी बिहार में फायर ब्रिगेड के IG के पद पर पोस्टेड हैं।

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अपने करियर के दौरान, वे सेंट्रल डेप्युटेशन पर भी रहे हैं और CRPF और CISF में भी काम कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति ली, जहां वे सीआईडी में डीआईजी के पद पर तैनात रहे। इस दौरान, वे जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान कई सेंसिटिव केस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे। उनके काम करने का तरीका सख्त और डिसिप्लिन्ड माना जाता है।

अपनी तीन साल की सेंट्रल डेप्युटेशन पूरी करने के बाद, वे 2024 में बिहार लौटे और अभी IG (फायर ब्रिगेड) के तौर पर पोस्टेड हैं।

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क्यों अरेस्ट करने आई थी आंध्र पुलिस?

पूरा केस मई 2021 का है, जब सुनील नायक आंध्र प्रदेश CID में पोस्टेड थे। उस समय, आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से सांसद के. रघुराम कृष्ण राजू को CID ने अरेस्ट किया था। राजू पर उस समय के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी, YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप था।

हालांकि, अदालत ने ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और प्रक्रिया के आधार पर फिलहाल रिमांड उचित नहीं है। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस को बिना गिरफ्तारी लौटना पड़ा।

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FIR और कानूनी कार्रवाई

2023 में सत्ता बदलने के बाद, पूर्व MP की शिकायत के आधार पर जगन रेड्डी, IPS सुनील नायक और दूसरे पुलिस अधिकारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि जांच अधिकारी ने सुनील नायक को पूछताछ के लिए दो नोटिस भेजे, लेकिन वह तय तारीखों पर पेश नहीं हुए। अब, उनकी जमानत रद्द होने के बाद, आंध्र प्रदेश पुलिस पटना पहुंची थी।

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