Joint Director Suspend : राज्य सरकार ने इस विभाग के सहायक संचालक को किया सस्पेंड, इस मामले में हुई कार्रवाई, आदेश जारी

Joint Director Suspend. छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग ने कार्य में अनियमितता पाए जाने पर सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये को निलंबित कर दिया गया है, निलंबन की अवधि में उन्हें नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते दी जाएगी ।

धमतरी मछली पालन विभाग में पदस्थ सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये को उनके तत्समय पदस्थी अवधि के दौरान नवागांव जलायश में केज कल्चर कार्य योजना के तहत 72 केजों की स्थापना एवं कार्ययोजना के क्रियान्वयन में हितग्राही चयन एवं स्वीकृति तथा उपलब्ध आबंटन का कोषालय एवं भंडार क्रय नियम की अवहेलना एवं भारी वित्तीय अनियमितता बरती है।

जिसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में गीतांजलि गजभिये का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक मछली पालन प्रशिक्षण संस्थान रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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