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Dantewada News: NMDC ने दंतेवाड़ा कलेक्टर को भेजा जवाब: नियमों के अनुरूप काम कर रहा NMDC प्रबंधन, नहीं किया नियमों का उल्लंघन, पेनाल्टी पर दोबारा करें विचार

एनएमडीसी किरंदुल ने जिला कलेक्टर के पेनाल्टी नोटिस का जवाब दिया है।



Dantewada News: दंतेवाड़ा कलेक्टर दवारा 30 अगस्त को एनएमडीसी प्रबंधन को 1620 करोड़ का पेनाल्टी लगाने और 15 दिनों के भीतर पेनाल्टी भरने के निर्देश दिए जाने के बाद एनएमडीसी प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए प्रेस नोट जारी किया है, एनएमडीसी किरंदुल ने कहा है कि मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बिना जुर्माना और मुआवजे की मांग के लिए नोटिस देना अनुचित है।

बता दें कि दंतेवाड़ा कलेक्टर ने एनएमडीसी किरंदुल को छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 के अलग-अलग नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए 1620 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई, इसके साथ ही कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए एनएमडीसी प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर पेनाल्टी भरने के दिए निर्देश है।

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दंतेवाड़ा कलेक्टर के इस नोटिस पर अपना पक्ष रखते हुए एनएमडीसी प्रबंधन ने कहा है कि जिला प्राधिकरण, दंतेवाड़ा के कारण बताओ नोटिस में लगाए गए किसी भी परिवहन मात्रा उल्लंघन को निम्नलिखित तथ्यों के साथ सह-संबंधित किया जाना चाहिए  ।

1) एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से वैध खनन पट्टे, अनुमोदित खनन योजना, सीटीओ, सीटीई, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के साथ प्रचालन कर रहा है।

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2) छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 के नियम 2, उप नियम 1 (डी) के अनुसार निक्षेपवार, ग्रेडवार और उत्पादवार अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान किरंदुल कॉम्प्लेक्स, एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा खनिज के माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ऑनलाइन पोर्टल और अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान के बाद, ई-परमिट नंबर जेनरेट किए जा रहे हैं।

3) चूंकि एनएमडीसी उपरोक्‍त उल्लिखित बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार अग्रिम रॉयल्टी भुगतान कर रहा है, इसलिए बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

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4) राज्य सरकार रॉयल्टी मूल्यांकन के समय हर छह महीने में इन अभिलेखों का सत्यापन करती है और राज्य सरकार द्वारा अब तक एक भी आपत्ति नहीं उठाई गई है, जिससे जानकारी मिलती है कि बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

5) तकनिकी रूप से लौह अयस्क ग्रेड को अंतिम रूप देने में समय लगता है, जिससे रेलवे ट्रांजिट पास rtp के निर्माण में 2-3 दिनों के देरी होती है, हालंकि इससे राज्य की कोई खजाने को कोई नुकसान नहीं होता है।

6)  NMDC इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दंतेवाड़ा को उपयुक्त जवाब प्रस्तुत कर रहा है ।

 

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