कलेक्ट्रेट की स्टेनो टाइपिस्ट निलंबित : पटाखा लाइसेंस दिलाने के नाम से मांगी रिश्वत, कलेक्टर के आदेश पर निलंबित

रिश्वत मांगने वाली महिला स्टेनो टाइपिस्ट को कलेकटर के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है, जांजगीर चांपा जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट में स्टेनो टाइपिस्ट पद पर पदस्थ सत्यवती साहा ने अस्थाई पटाखा लाइसेंस बनाने के लिए रिश्वत की मांग की थी जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिया था, जांच में दोषी पाए जाने के बाद स्टेनो टाइपिस्ट सत्यवती साहा को कलेक्टर आकाश छिकारा ने निलंबन का आदेश दिए थे।

जानकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा जिले में पदस्थ स्टेनो टाइपिस्ट सत्यवती साहा का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें स्टेनो टाइपिस्ट अस्थाई पटाखा लाइसेंस दिलाने के नाम से रिश्वत की मांग की थी, ऑडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर आकाश छिकारा ने तत्काल निलंबन का आदेश दिया था।

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महिला स्टेनो टाइपिस्ट सत्यवती साहा के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियम 1965 के नियम तीन का उल्लंघन के तहत कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम–9 के तहत निलंबित कर दिया है, निलंबन अवधि में स्टेनो टाइपिस्ट सत्यवती साहा को मुख्यालय एसडीम कार्यालय नियत किया गया है।

 

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