CG सीबीआई लिमिट तय : राज्य कर्मियों के खिलाफ जांच करने से पहले CBI को लेनी होगी अनुमति, सरकार ने जारी की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ में सीबीआई को राज्य के कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने से पहले अब राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने राजपत्र में सूचना का प्रकाशन किया है।

अब छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई राज्य के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पायेगी, कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, सरकार ने यह फैसला भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित की गई है।

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CBI को अब CG के कर्मचारियों पर कार्रवाई से पहले लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति

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