राज्य शासन की बड़ी कार्रवाई : सीएमओ, उपअभियंता, लिपिक को किया सस्पेंड, आदेश जारी


छत्तीसगढ़ सरकार ने टेंडर में अनियमितता के मामले में पूर्व सीएमओ, उप अभियंता, क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है, सरकार ने तीनों के खिलाफ नियम के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने व अनियमितता बरते जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार रतनपुर नगरपालिका के नवीन भवन बनाने बाबत बीते छह फरवरी 2024 को 165,77 लाख रु का आन लाइन टेंडर जारी किया गया था, जिसमे नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा को खोले जाने की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब करने, निविदा समिति से अनुशंसा प्राप्त नही करने,पुनर्निविदा की कार्यवाही में अनियमितता तथा सम्भावित आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी पाए जाने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के नियम 53 के तहत उप अभियंता वैभव अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन निलंबित कर दिया गया।

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निलंबन की अवधि में उप अभियंता वैभव अग्रवाल को मुख्यालय सयुंक्त संचालय नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन भत्ता दिया जायेगा।

 

 

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