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आयकर विभाग की कार्रवाई : बर्खास्त IAS अरविंद जोशी की सवा सौ करोड़ की भूमि के साथ करोड़ों की बीमा पॉलिसी अटैच

आयकर विभाग की बेनामी विंग ने बर्खास्त आईएएस अफसर अरविंद जोशी की सवा सौ करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की 220 एकड़ जमीन आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति शाखा ने अटैच की है। इसके साथ ही विभाग ने जोशी को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा अटैच की गई 220 एकड़ जमीन 100 खसरों में है |

मिली जानकारी के अनुसार आवयकार विभाग द्वारा बर्खास्त आईएएस अफसर अरविंद जोशी की अटैच की गई सम्पति पूरी 220 एकड़ जमीन 100 खसरों में हैं। यह जमीन रायसेन, सीहोर, बालाघाट जिलों में है, जोकि अरविंद जोशी की बहन आभा घानी और विभा जोशी के नाम पर खरीदी गईं थी। एक अन्य फैसले में बेनामी के एडजुकेटिंग विंग ने दंपती की 3.2 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसियों में अटैचमेंट कंफर्म कर दिया है। विभाग ने यह अटैचमेंट पिछले साल किया था। जोशी दंपती ने इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अटैचमेंट न करने की गुहार लगाई थी।

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अथॉरिटी ने विभाग के पक्ष में सुनाया फैसला
विभाग ने जोशी और उनके रिश्तेदारों के नाम से वर्ष 2003-04 में ली गईं 33 बीमा पॉलिसी स्थाई रूप से अटैच कर ली हैं। अथॉरिटी का फैसला आने के बाद इसे बेनामी संपत्ति की श्रेणी में रखकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने नवंबर 2017 में यह पॉलिसी अस्थाई रूप से अटैच की थीं। इसके खिलाफ जोशी ने अथॉरिटी में अपील की। इस पर हाल ही में अथॉरिटी ने अपना फैसला सुनाया है, जो विभाग के पक्ष में है। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक के करीब 33 लोग फंसे हैं। अब विभाग इन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। विभाग इनमें से कुछ लोगों को सरकारी गवाह भी बना सकता है।

ऐसे जमा होती थी राशि
जोशी और उनके परिजनों की बीमा राशि आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के लगभग 18 कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले चेक और डिमांड ड्राफ्ट से जमा होती थी। सूत्र बताते हैं कि कंपनी की अधिकारी सीमा जायसवाल ने सभी पॉलिसी दी थीं और वही कंपनियों के कर्मचारियों के बैंक खातों में राशि जमा कर उनके चेक या डिमांड ड्राफ्ट लेकर बीमा की किस्त जमा करवाती थीं। मामले में विभाग ने संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने से इनकार किया है। इसे देखते हुए संबंधित कर्मचारियों को मामले में गवाह बनाया जा सकता है। मामले में सीमा जायसवाल को भी आरोपी बनाया जा रहा है।

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एक संपत्ति पर दावे चार एजेंसियों के
जोशी दंपति की संपत्तियों पर अलग-अलग जांच एजेंसियों के दावे हैं। 2010 में छापा मारने वाला आयकर विभाग अपनी अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर बकाया टैक्स की वसूली के लिए इन संपत्तियों पर दावे कर रहा है। लोकायुक्त राज्य सरकार के कानून के तहत कुछ संपत्तियों पर दावे कर रहा है। राज्य की इस जांच एजेंसी ने अपनी जांच में यह पाया था जोशी दंपति ने अमेरिका में पढ़ रहे अपने बच्चों की यूनवर्सिटी की फीस हवाला के माध्यम से दी थी।

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