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Income Tax Slabs: सैलेरीड क्लास को होगी 17,500 रुपये की बचत, जानिए कौन से कागजात पर मिलेगी छूट



Income Tax Slabs: मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट आम आदमी को बहुत राहत दी। नई टैक्स योजना में सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स दरों में कमी की है। 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर अब शून्य टैक्स लगेगा, नई टैक्स नीति के तहत। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा; 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत; 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत; 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत; और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत लगेगा।

टैक्स बदलाव से नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की बचत कर पाएंगे। सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली 50,000 रुपए की टैक्स छूट को 75,000 रुपए करके टैक्स स्लैब में राहत दी है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 प्रतिशत और 10 से 12 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत है। 12 लाख से 15 लाख तक 20% बढ़ा दिया है।

पुरानी टैक्स रिजीम

पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था।

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ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ नहीं बदला

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है। इसके बाद ढाई लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से टैक्स लगता है। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कई सारी टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर छूट मिलती हैं।

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