छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती के नियम बदले: अब आवेदन के बाद नहीं बदल सकेंगे विभाग, मॉडल आंसर-की होगी जारी
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्तियों के लिए नई व्यवस्था लागू, वेटिंग लिस्ट खत्म; लिखित परीक्षा के अंकों से बनेगी अंतिम मेरिट

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की शासकीय भर्तियों को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से नई भर्ती व्यवस्था लागू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी अधिसूचना के तहत भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था का मकसद चयन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
आवेदन के समय ही तय करनी होगी विभाग और पद की प्राथमिकता
नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय ही यह स्पष्ट करना होगा कि वे किस पद और किस विभाग में नियुक्ति चाहते हैं। आवेदन जमा होने के बाद पद या विभाग की प्राथमिकता में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पहली बार जारी होगी मॉडल आंसर-की
भर्ती प्रक्रिया में पहली बार लिखित परीक्षा के बाद मॉडल आंसर-की जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी।
स्किल और फिजिकल टेस्ट केवल पात्रता के लिए
जिन पदों पर कौशल परीक्षा (Skill Test) या शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) अनिवार्य होगी, वहां लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि अंतिम चयन में इन परीक्षाओं के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। इन्हें केवल पास या फेल के आधार पर पात्रता परीक्षा माना जाएगा।
लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी मेरिट
अंतिम चयन सूची केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, आरक्षण नियमों और आवेदन के समय अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पद प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाएगी।
वेटिंग लिस्ट खत्म
नई भर्ती व्यवस्था में प्रतीक्षा सूची (Waiting List) का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यदि अंतिम चयन सूची में शामिल कोई अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं लेता है, तो उसी भर्ती प्रक्रिया से किसी अन्य अभ्यर्थी को अवसर नहीं दिया जाएगा।
दस्तावेज अपलोड और जॉइनिंग की समय सीमा तय
चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित समय में दावा प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
हर अगस्त में जारी होगा भर्ती कैलेंडर
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी चयन मंडल हर वर्ष अगस्त माह में भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी पहले से मिल सकेगी और तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। साथ ही पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तथा आधार आधारित प्रोफाइल बनाकर ही आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
