ओवररेटिंग शराब बिक्री पर बड़ी कार्रवाई: चार आबकारी अधिकारी सस्पेंड, आठ को नोटिस


रायपुर, 11 जून 2026। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर ओवररेटिंग और अनियमित बिक्री के मामले में आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा के निर्देश पर गुरुवार को चार आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

फाफाडीह दुकान में ओवररेटिंग का मामला दर्ज

जानकारी के अनुसार 11 जून को रायपुर के फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विक्रयकर्ता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचते हुए पाया गया।
विक्रेता ने 240 रुपये प्रति पाव की जगह 250 रुपये में बिक्री की, यानी प्रति पाव 20 रुपये अधिक वसूले गए।

इस अनियमितता पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इसके बाद इस प्रकरण को संबंधित क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी के कार्यक्षेत्र से जुड़ा मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

गण्डई दुकान में भी पकड़ी गई गड़बड़ी

इसी तरह खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान गण्डई में भी ओवररेटिंग का मामला सामने आया। यहां विक्रयकर्ता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा देशी शराब की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली की गई।

मामले में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद संबंधित क्षेत्र के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को भी निलंबित कर दिया गया है।

विभाग का सख्त संदेश

आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत है कि राज्य में शराब बिक्री में किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आगे और कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

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